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वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने में 28 अगस्त तक मिलेगी छूट
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बागपत। व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स को एकमुश्त जमा कराने पर परिवहन विभाग ने पेनाल्टी छूट की योजना चलाई हुई है। यह योजना 27 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसको 28 अगस्त तक बढ़ाया गया है। इसके लिए वाहन मालिक एक हजार रुपये का शुल्क जमा कर जुर्माने में शत-प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं।
सहायक संभागीय अधिकारी एनसी शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए ओटीएस योजना शुरू की गई थी। इसके लिए 27 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिले के 105 वाहन मालिकों ने 27 जुलाई तक 79.81 लाख रुपये का बकाया जमा किया है और 250 बकाएदार बकाया जमा करने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि बकाया के जुर्माने में छूट प्रदान करने के लिए वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये की रसीद के साथ आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2020 या इससे पूर्व पंजीकृत वाहनों को ही कर में छूट दी जाएगी। अब शासन ने बकाया जमा करने की तिथि 28 अगस्त कर दी है।
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सहायक संभागीय अधिकारी एनसी शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए ओटीएस योजना शुरू की गई थी। इसके लिए 27 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिले के 105 वाहन मालिकों ने 27 जुलाई तक 79.81 लाख रुपये का बकाया जमा किया है और 250 बकाएदार बकाया जमा करने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
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उन्होंने बताया कि बकाया के जुर्माने में छूट प्रदान करने के लिए वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये की रसीद के साथ आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2020 या इससे पूर्व पंजीकृत वाहनों को ही कर में छूट दी जाएगी। अब शासन ने बकाया जमा करने की तिथि 28 अगस्त कर दी है।
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