फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Rebate will be given till August 28 in fine for outstanding tax of vehicles

वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने में 28 अगस्त तक मिलेगी छूट

Wed, 27 Jul 2022 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 11:27 PM IST
विज्ञापन
Rebate will be given till August 28 in fine for outstanding tax of vehicles
बागपत। व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स को एकमुश्त जमा कराने पर परिवहन विभाग ने पेनाल्टी छूट की योजना चलाई हुई है। यह योजना 27 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसको 28 अगस्त तक बढ़ाया गया है। इसके लिए वाहन मालिक एक हजार रुपये का शुल्क जमा कर जुर्माने में शत-प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन

सहायक संभागीय अधिकारी एनसी शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए ओटीएस योजना शुरू की गई थी। इसके लिए 27 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिले के 105 वाहन मालिकों ने 27 जुलाई तक 79.81 लाख रुपये का बकाया जमा किया है और 250 बकाएदार बकाया जमा करने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बकाया के जुर्माने में छूट प्रदान करने के लिए वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये की रसीद के साथ आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2020 या इससे पूर्व पंजीकृत वाहनों को ही कर में छूट दी जाएगी। अब शासन ने बकाया जमा करने की तिथि 28 अगस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed