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कुख्यात अजीत हप्पू गिरोह के सदस्य की जमानत खारिज

Sun, 19 Jun 2022 12:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jun 2022 12:51 AM IST
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Notorious Ajit Happu gang member's bail rejected
बागपत। बदमाश अजीत हप्पू गिरोह के सदस्य बिजेंद्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने सहित अन्य मुकदमे दर्ज है।
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विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि कुख्यात अजीत हप्पू गिरोह के सदस्य बावली गांव के रहने वाले बिजेंद्र उर्फ बबलू उर्फ जटा के खिलाफ रंगदारी मांगने व जानलेवा हमला करने समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और वह जेल में बंद है। गैंगस्टर के मुकदमे में बिजेंद्र की जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की गई। जिस पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कृष्ण कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। संवाद
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