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Baghpat News: नौ दुकानदारों को नोटिस, सात पर 2.60 लाख का जुर्माना
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बागपत। खाद्य विभाग की ओर से नवंबर माह में चलाए गए अभियान में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से नौ खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए और सात दुकानदारों पर दो लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक खाद्य अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से नवंबर माह में चलाए गया था। अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर सात दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर किया गया था। शनिवार को एडीएम कोर्ट की ओर से दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट की ओर से गोयल स्वीट्स बिनौली पर रसगुल्ला का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये, राजीव बिनौली पर खोया का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये, भगवान जी स्वीट्स बागपत पर बेसन का नमूना फेल होने पर 60 हजार रुपये, विकास तोमर कोताना रोड़ बड़ौत पर दूध का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये, राठी आॅयल मिल लधवाड़ी पर सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर दस हजार और चेतन चंदेला खेकड़ा का मिल्क केक का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इनको जारी किया गया नोटिस
विभाग की ओर से बिट्टू टिक्की बड़ौत, वशिष्ठ ट्रेडिंग कंपनी बागपत, योगेश भोजनालय वंदना चौक बागपत, महताब धनौरा सिल्वरनगर, मैपिंगो पिज्जा बड़ौत, अशोक कुमार बिजरौल, संतराम शौकत मार्केट बागपत व रवि कुमार ट्योढी के खाद्य पदार्थों का नमूना फेल होने पर नोटिस जारी किए गए है। सभी के खिलाफ वाद दायर कराया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को चीनी केक वाला बड़ौत के रेड वेलकेट केक, दिल्ली बैकर्स बड़ौत से चाकलेट केक और जाबिर बैकरी बागपत से मैदा का एक-एक नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक खाद्य अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से नवंबर माह में चलाए गया था। अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर सात दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर किया गया था। शनिवार को एडीएम कोर्ट की ओर से दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट की ओर से गोयल स्वीट्स बिनौली पर रसगुल्ला का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये, राजीव बिनौली पर खोया का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये, भगवान जी स्वीट्स बागपत पर बेसन का नमूना फेल होने पर 60 हजार रुपये, विकास तोमर कोताना रोड़ बड़ौत पर दूध का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये, राठी आॅयल मिल लधवाड़ी पर सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर दस हजार और चेतन चंदेला खेकड़ा का मिल्क केक का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इनको जारी किया गया नोटिस
विभाग की ओर से बिट्टू टिक्की बड़ौत, वशिष्ठ ट्रेडिंग कंपनी बागपत, योगेश भोजनालय वंदना चौक बागपत, महताब धनौरा सिल्वरनगर, मैपिंगो पिज्जा बड़ौत, अशोक कुमार बिजरौल, संतराम शौकत मार्केट बागपत व रवि कुमार ट्योढी के खाद्य पदार्थों का नमूना फेल होने पर नोटिस जारी किए गए है। सभी के खिलाफ वाद दायर कराया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को चीनी केक वाला बड़ौत के रेड वेलकेट केक, दिल्ली बैकर्स बड़ौत से चाकलेट केक और जाबिर बैकरी बागपत से मैदा का एक-एक नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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