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Baghpat News: एनजीटी का 2.30 करोड़ रुपये का जुर्माना पालिका पर पड़ गया भारी

Wed, 09 Apr 2025 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 12:21 AM IST
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NGT's fine of Rs 2.30 crore proved costly for the municipality
एनजीटी का 2़ 30 करोड़ रुपये का जुर्माना पालिका पर पड़ गया भारी से संबं​धित फोटो। बड़ौत नगर पालि - फोटो : उद्योगबंधु की बैठक में उखड़ी सड़क का मुद्दा उठाते व्यापारी। स्रोत: सूचना विभाग
बड़ौत। मीरापुर रजबहे में गंदगी डालने पर लगा एनजीटी का 2.30 करोड़ रुपये का जुर्माना नगर पालिका के अफसरों पर भारी पड़ गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर डीएम ने सख्ती दिखाई और जुर्माना जमा नहीं करने पर अधिशासी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी दी।
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नगर के बीच से गुजर रहे मीरापुर रजबहे में गंदगी डालने को लेकर पूर्व सभासद ललित जैन ने एनजीटी में शिकायत की थी। इस पर एनजीटी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर 2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया था। साथ ही जुर्माने की रकम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करने के आदेश दिए। इनमें से नगर पालिका ने अभी तक दस लाख रुपये ही जुर्माना जमा किया।
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जुर्माना जमा नहीं होने पर बोर्ड ने अधिशासी अधिकारी को वसूली नोटिस जारी किया। नगर पालिका को बकायेदारों की सूची में शामिल कर दिया। इसके साथ नगर पालिका के दो बैंक खातों को कुर्क किया गया, जिनमें करीब दो करोड़ रुपये की धनराशि जमा है। डीएम अस्मिता लाल ने अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर जुर्माने की शेष धनराशि जल्द जमा करने के आदेश दिए। साथ ही जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी दी।
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-- हर महीने जमा करने थे पांच लाख रुपये
एनजीटी ने पालिका पर जुलाई 2020 से अप्रैल 2024 तक हर महीने पांच लाख रुपये जुर्माना बोर्ड के खाते में जमा करने के आदेश दिए थे। जुर्माना जमा नहीं करने पर तहसील में लगाई गई टॉप दस बकायेदारों की सूची में नगर पालिका दूसरे नंबर पर है।

- वर्जन- नगर पालिका पर लगे जुर्माने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। - मनोज रस्तोगी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बड़ौत
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