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आज से हटेगी पाबंदी, साप्ताहिक बंदी रहेगी लागू
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बागपत। बाजार पर लगी पाबंदी सोमवार से हट जाएगी। सुबह सात से रात्रि नौ बजे तक बाजार खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों तथा कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। शादी समारोह में खुले स्थानों पर 50 लोगों की अनुमति रहेगी। हालांकि शनिवार व रविवार को पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी का पालन करना होगा। इस दौरान क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मिठाई, फास्ट फूड की दुकानों पर नियमों का पालन करते हुए खाने की अनुमति रहेगी। घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडी का खुले स्थानों पर संचालन कराकर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। शादी समारोह में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 लोगों की अनुमति रहेगी।
वहीं, कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य स्थानों पर तथा धर्मस्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिलेगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट, तीन पहिया वाहनों को दो यात्री और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोगों को बैठाने की अनुमति रहेगी। रोडवेज बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। 500 से अधिक सक्रिय केस होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं मिलेगी और गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी।
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ये रहेगी व्यवस्था
- सुबह सात से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
- 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट, स्थापित की जाएगी हेल्प डेस्क
- सरकारी व निजी कार्यालय में स्थापित होगी हेल्प डेस्क
- रोडवेज व रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की कराई जाएगी व्यवस्था
- खुले स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलेगी मंडी
- बंद रहेंगे स्कूल, कालेज और कोचिंग सेंटर, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई
- शादी समारोह व धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की अनुमति
- दोपहिया वाहन पर सीट क्षमता और ऑटो में दो, ई-रिक्शा में तीन व चार पहिया वाहनों में चार लोगों को यात्रा की अनुमति
- बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, स्टेडियम स्वीमिंग पुल और जिम
- संक्रमण से बचाव के लिए किया जाएगा लोगों को जागरुक
- डीएम प्रतिदिन करेंगे कोविड कमांड सेंटर की समीक्षा
- कंटेनमेंट जोन में की जाएगी नियमित निगरानी
- 500 से अधिक एक्टिव केस होने पर लागू होगा कोरोना कर्फ्यू
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होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मिठाई, फास्ट फूड की दुकानों पर नियमों का पालन करते हुए खाने की अनुमति रहेगी। घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडी का खुले स्थानों पर संचालन कराकर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। शादी समारोह में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 लोगों की अनुमति रहेगी।
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वहीं, कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य स्थानों पर तथा धर्मस्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिलेगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट, तीन पहिया वाहनों को दो यात्री और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोगों को बैठाने की अनुमति रहेगी। रोडवेज बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। 500 से अधिक सक्रिय केस होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं मिलेगी और गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी।
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ये रहेगी व्यवस्था
- सुबह सात से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
- 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट, स्थापित की जाएगी हेल्प डेस्क
- सरकारी व निजी कार्यालय में स्थापित होगी हेल्प डेस्क
- रोडवेज व रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की कराई जाएगी व्यवस्था
- खुले स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलेगी मंडी
- बंद रहेंगे स्कूल, कालेज और कोचिंग सेंटर, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई
- शादी समारोह व धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की अनुमति
- दोपहिया वाहन पर सीट क्षमता और ऑटो में दो, ई-रिक्शा में तीन व चार पहिया वाहनों में चार लोगों को यात्रा की अनुमति
- बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, स्टेडियम स्वीमिंग पुल और जिम
- संक्रमण से बचाव के लिए किया जाएगा लोगों को जागरुक
- डीएम प्रतिदिन करेंगे कोविड कमांड सेंटर की समीक्षा
- कंटेनमेंट जोन में की जाएगी नियमित निगरानी
- 500 से अधिक एक्टिव केस होने पर लागू होगा कोरोना कर्फ्यू