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विशाल हत्याकांड में मनीष को उम्रकैद

Tue, 22 Sep 2020 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2020 11:48 PM IST
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Manish gets life imprisonment in mass murder
22 फरवरी 2015 की रात बड़ौत में कर दी गई थी छात्र विशाल उर्फ विशु की हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बड़ौत में करीब पांच साल पहले बीएससी के छात्र विशाल उर्फ विशु की गोली मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त मनीष तोमर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज संतोष कुमार राय ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
डीजीसी फौजदारी सुनील पंवार ने बताया कि 22 फरवरी 2015 की रात बड़ौत के मोहल्ला शिव विहार में बीएससी के छात्र विशाल उर्फ विशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता अजय चौहान ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद वाजिदपुर निवासी मनीष तोमर और बड़ौत के खिरनी मोहल्ला निवासी धनप्रकाश जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हत्या की वजह रंजिश बताई गई थी। मनीष तोमर से पुलिस ने तमंचा बरामद किया था।
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जिला जज संतोष कुमार राय ने सोमवार को अभियुक्त मनीष तोमर पर दोष सिद्ध किया था। दूसरे अभियुक्त धनप्रकाश जैन को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मंगलवार को अभियुक्त मनीष तोमर को धारा 302 में उम्रकैद की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि धनप्रकाश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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