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वाहन चालकों को बताए यातायात के नियम

Thu, 21 Apr 2022 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 11:51 PM IST
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Like Namaz and fasting, it is also a duty to do Zakat.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन एआरटीओ सुभाष राजपूत और आरआई विनय कुमार सिंह ने बस, टेंपो, टैक्सी, रिक्शा व माल वाहक वाहनों के चालकों एवं परिचालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के एक घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने पर घायल के जीवन को बचाया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपनी सुरक्षा के साथ पेनाल्टी से भी बचाव किया जा सकता है। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड है। इसके उपरांत जिला अस्पताल में कैंप लगाकर 40 चालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया। सीएमएस एस के चौधरी ने चालकों को समय-समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहने की सलाह दी।
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