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Baghpat News: धोखाधड़ी में रालोद महासचिव समेत पांच पर मुकदमा दर्जा
Fri, 21 Mar 2025 12:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 21 Mar 2025 12:00 AM IST
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बागपत। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन हुकुम सिंह यादव के साथ 2.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में में गौना गांव की रालोद महासचिव मोनिका यादव समेत पांच पर मुकदमा हुआ। वहां की पुलिस ने इनके बारे में यहां से जानकारी मांगी है कि यहां भी इनपर पहले कोई मामला तो दर्ज नहीं है।
बुलंदशहर जिले के झाझन कस्बे के रहने वाले हुकुम सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उनकी राजन यादव निवासी लुहारा बागपत और योगेश यादव निवासी राजेंद्र पार्क गुरुग्राम के साथ मुलाकात होती रहती थी। आरोप लगाया कि दोनों ने सिकंदराबाद स्थित जमीन सस्ते दामों में मिलने का लालच दिया। इसके बाद जमीन की मालिक मोनिका यादव, उसकी बेटी दिया यादव और नाबालिग बेटे से मुलाकात कराकर जमीन का सौदा 2.23 करोड़ रुपये में तय कराया।
जमीन का बयाना देने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय करार कराने के लिए कहा तो जमीन नाबालिग बेटे के नाम होने और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर छह महीने में बैनामा कराने की बात कही गई। इसके बाद बैनामा करने के लिए कहा तो मोनिका यादव पर बैंक का कर्ज जमा होने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण मिलने की बात कहकर शेष रकम मांगी। ऑनलाइन ट्रांजक्शन और चैक के माध्यम से रकम दी गई।
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आरोप है कि 2.13 करोड़ रुपये लेने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया गया। बाद में पता चला कि उक्त जमीन का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। इस मामले में सिकंदराबाद थाना पुलिस ने एक महीने पहले गौना गांव की रहने वाली रालोद की जिला महासचिव मोनिका यादव, उसकी बेटी दिया यादव और नाबालिग बेटे, राजन यादव लुहारा और योगेश यादव निवासी गुरुग्राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ब
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बुलंदशहर जिले के झाझन कस्बे के रहने वाले हुकुम सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उनकी राजन यादव निवासी लुहारा बागपत और योगेश यादव निवासी राजेंद्र पार्क गुरुग्राम के साथ मुलाकात होती रहती थी। आरोप लगाया कि दोनों ने सिकंदराबाद स्थित जमीन सस्ते दामों में मिलने का लालच दिया। इसके बाद जमीन की मालिक मोनिका यादव, उसकी बेटी दिया यादव और नाबालिग बेटे से मुलाकात कराकर जमीन का सौदा 2.23 करोड़ रुपये में तय कराया।
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जमीन का बयाना देने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय करार कराने के लिए कहा तो जमीन नाबालिग बेटे के नाम होने और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर छह महीने में बैनामा कराने की बात कही गई। इसके बाद बैनामा करने के लिए कहा तो मोनिका यादव पर बैंक का कर्ज जमा होने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण मिलने की बात कहकर शेष रकम मांगी। ऑनलाइन ट्रांजक्शन और चैक के माध्यम से रकम दी गई।
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आरोप है कि 2.13 करोड़ रुपये लेने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया गया। बाद में पता चला कि उक्त जमीन का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। इस मामले में सिकंदराबाद थाना पुलिस ने एक महीने पहले गौना गांव की रहने वाली रालोद की जिला महासचिव मोनिका यादव, उसकी बेटी दिया यादव और नाबालिग बेटे, राजन यादव लुहारा और योगेश यादव निवासी गुरुग्राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ब