फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Four years imprisonment to the person who injured the constable by snatching SI's pistol

Baghpat News: एसआई की पिस्टल छीनकर सिपाही को घायल करने वाले को चार साल की सजा

Sat, 27 May 2023 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 27 May 2023 12:09 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to the person who injured the constable by snatching SI's pistol
- न्यायाधीश ने 70 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया, अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मेरठ रोड पर एसआई की पिस्टल छीनने और सिपाही को घायल करने वाले पर दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुना दी। साथ ही 70 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि जनवरी 2021 में बागपत में मेरठ रोड़ पर स्थित कपड़ा शोरूम में तीस हजार रुपये की लूट हुई थी। जहां लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, जो अग्रवाल मंडी टटीरी का रहने वाला गौरव था। उसे लेकर दरोगा गजेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी कोतवाली आ रहे थे। तभी लुटेरे गौरव ने दरोगा गजेंद्र सिंह की पिस्टल लूट ली और धक्का देकर भाग गया था। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि गौरव द्वारा चलायी गयी गोली से एक सिपाही सिराज खान घायल हो गया था।
विज्ञापन

पुलिस ने गौरव को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय द्वितीय में हुई। जिसमे बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध हो गया था। जिसके बाद शुक्रवार को न्यायाधीश प्रीति सिंह ने पिस्टल छीनने वाले गौरव चार साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed