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गोली मारने के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित चार पर दोष सिद्ध

Sat, 23 Jul 2022 12:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 12:51 AM IST
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Four including history sheeter convicted in shooting case
बागपत। तीन लोगों को गोली मारने के मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत चार को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा को लेकर 28 जुलाई को सुनवाई होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि ढ़िकौली निवासी ओमप्रकाश ने एक जुलाई 2004 को चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसका भतीजा धर्मेंद्र अपने चचेरे भाई राजू को खेत में छोड़कर वापस आ रहा था। रास्ते में पटौली मोड़ पर गांव के ही हिस्ट्रीशीटर कुंवर गेंठा, सीटू, बिट्टू, धर्मेंद्र, लोकेंद्र व दो अज्ञात ने धर्मेंद्र पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसका पता चलने पर जब वह जीप लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तो उन पर भी फायरिंग की गई। जिसमें देवेंद्र, धर्मेंद्र व रविंद्र घायल हो गए थे।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था और हिस्ट्रीशीटर कुंवर गेंठा, सीटू, बिट्टू, धर्मेंद्र, लोकेंद्र, सतीश व सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसमें आरोपी धर्मेंद्र व सुनील की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद कुंवर गेंठा, बिट्टू, सीटू व लोकेंद्र को दोषी माना है, जबकि सतीश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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