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Baghpat News: पांच साल के साथ कुकर्म करने वाले को दस साल की सजा
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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम साबिस्ता आकिल ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले खालिद उर्फ मोना को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
खेकड़ा कोतवाली में जुलाई 2023 में एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोस के रहने वाले खालिद उर्फ मोना ने उसके पांच साल के बेटे को खेत में ले जाकर कुकर्म किया। विरोध करने पर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश साबिस्ता आकिल ने खालिद पर दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई और 13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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गैंगस्टर को पांच साल की सजा
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरू शर्मा ने गैंगस्टर के मामले में अनुज उर्फ गप्पी निवासी ढिकौली पर दोषसिद्ध कर पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी। बागपत कोतवाली में वर्ष 2020 में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के मामले अनुज उर्फ गप्पी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अनुज की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही थी।
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खेकड़ा कोतवाली में जुलाई 2023 में एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोस के रहने वाले खालिद उर्फ मोना ने उसके पांच साल के बेटे को खेत में ले जाकर कुकर्म किया। विरोध करने पर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश साबिस्ता आकिल ने खालिद पर दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई और 13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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गैंगस्टर को पांच साल की सजा
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरू शर्मा ने गैंगस्टर के मामले में अनुज उर्फ गप्पी निवासी ढिकौली पर दोषसिद्ध कर पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी। बागपत कोतवाली में वर्ष 2020 में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के मामले अनुज उर्फ गप्पी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अनुज की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही थी।
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