{"_id":"6298f18a5a90533fae27758f","slug":"exemption-in-surcharge-on-payment-of-outstanding-electricity-bill-baghpat-news-mrt591167659","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्तओं को बिजली बिल बकाया भुगतान करने पर अधिभार में मिलेगी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्तओं को बिजली बिल बकाया भुगतान करने पर अधिभार में मिलेगी छूट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
30 जून तक बिजली के बिल जमा करने पर मिलेगा एकमुश्त योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत के बिलों पर लगने वाले सरचार्ज पर छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। उपभोक्ता 30 जून तक बिजली के बकाया बिल जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना अंतर्गत घरेलू, पांच किलोवाट तक के नलकूप और वाणिज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को छूट लाभ दिया जाएगा। वे छह किस्त में एक लाख रुपये और इससे अधिक 12 किस्त में जमा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि योजना अंतर्गत ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एलएमवी-एक (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-5(निजी नलकूप) के बिल पर एक लाख रुपये तक अधिकतम छह किस्त में बकाया जमा करने और एक लाख से अधिक मूल बकाया धनराशि 12 किस्त में जमा करने की सुविधा मिलेगी। किस्त में बकाया जमा करने पर भी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक के बिल में सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता 30 अप्रैल तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया का मीटर रीडर, विद्युत सखी या उपकेंद्र के काउंटर पर भुगतान कर सकते हैं।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत के बिलों पर लगने वाले सरचार्ज पर छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। उपभोक्ता 30 जून तक बिजली के बकाया बिल जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना अंतर्गत घरेलू, पांच किलोवाट तक के नलकूप और वाणिज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को छूट लाभ दिया जाएगा। वे छह किस्त में एक लाख रुपये और इससे अधिक 12 किस्त में जमा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि योजना अंतर्गत ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एलएमवी-एक (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-5(निजी नलकूप) के बिल पर एक लाख रुपये तक अधिकतम छह किस्त में बकाया जमा करने और एक लाख से अधिक मूल बकाया धनराशि 12 किस्त में जमा करने की सुविधा मिलेगी। किस्त में बकाया जमा करने पर भी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक के बिल में सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता 30 अप्रैल तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया का मीटर रीडर, विद्युत सखी या उपकेंद्र के काउंटर पर भुगतान कर सकते हैं।
विज्ञापन