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Baghpat News: संयुक्त निदेशक ने दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की समिति को भंग किया
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बड़ौत। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नगर के दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति को भंग कर दिया। वहां 13 बाल बाद मार्च 2025 में चुनाव हुआ था, मगर उस चुनाव को रजिस्ट्रार से अनुमोदित सूची की जगह कॉलेज की सूची से करा दिया गया और इस कारण ही चुनाव को गलत बताया गया।
16 मार्च को दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था। प्रबंधक पद पर प्रवीण कुमार जैन व अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार जैन निर्वाचित घोषित किए गए थे। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्वाचित समिति को मान्य कर दिया गया था। मतदाता सूची को लेकर प्रबंध समिति के आजीवन सदस्य सुखमाल चंद जैन, शरद जैन, नितिन जैन व अमित जैन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुनाव रद्द कराए जाने की मांग की थी।
इनकी तरफ से कहा गया था कि चुनाव को रजिस्ट्रार से अनुमोदित सूची के आधार पर नहीं कराया गया है। इसमें उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले के निस्तारण के आदेश दिए। इसमें 14 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आरोप सही मानते हुए चुनाव से लेकर प्रबंध समिति को मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया को गलत मानते हुए रद्द कर दिया। इस कार्रवाई के बाद समिति भंग हो गई। वहीं इस संबंध में प्रबंधक प्रवीण जैन ने कहा कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक पक्षीय निर्णय दिया है। इस आदेश के खिलाफ वह उच्च न्यायालय में जाएंगे।
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16 मार्च को दिगंबर जैन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था। प्रबंधक पद पर प्रवीण कुमार जैन व अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार जैन निर्वाचित घोषित किए गए थे। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्वाचित समिति को मान्य कर दिया गया था। मतदाता सूची को लेकर प्रबंध समिति के आजीवन सदस्य सुखमाल चंद जैन, शरद जैन, नितिन जैन व अमित जैन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुनाव रद्द कराए जाने की मांग की थी।
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इनकी तरफ से कहा गया था कि चुनाव को रजिस्ट्रार से अनुमोदित सूची के आधार पर नहीं कराया गया है। इसमें उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले के निस्तारण के आदेश दिए। इसमें 14 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आरोप सही मानते हुए चुनाव से लेकर प्रबंध समिति को मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया को गलत मानते हुए रद्द कर दिया। इस कार्रवाई के बाद समिति भंग हो गई। वहीं इस संबंध में प्रबंधक प्रवीण जैन ने कहा कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक पक्षीय निर्णय दिया है। इस आदेश के खिलाफ वह उच्च न्यायालय में जाएंगे।
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