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जिला सहकारी बैंक ने शुरु की एकमुश्त समझौता योजना

Wed, 10 Mar 2021 11:14 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Mar 2021 11:14 PM IST
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District Co-operative Bank launched a one-time settlement scheme
बकाएदारों को मूलधन जमा करने पर मिलेगी छूट
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। त्रिस्तरीय चुनाव से पूर्व जिला सहकारी बैंक ने एकमुश्त समझौता योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत बकाएदारों को मूलधन जमा करने पर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। अलग-अलग मूलधन पर अलग-अलग छूट देने का प्रावधान किया गया है।

उपायुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिला सहकारी बैंक ने उपभोक्ताओं को ऋण जमा करने का सुनहरा मौका दिया है। एक अप्रैल 1997 से पूर्व तीन लाख रुपये तक के फसली ऋण में अवशेष मूलधन जमा करने पर ब्याज, संग्रह शुल्क व दंड ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य लिए फसली ऋण पर मूलधन के बराबर ब्याज की वसूली होने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा। एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच के फसली ऋण जो तीन साल से अधिक का बकाया है, उस पर बकाएदार को ब्याज में 50 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 20 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत और दस करोड़ तक के संस्थागत के ऐसे ऋण जिन पर मूलधन से अधिक ब्याज लगाया जा चुका है। उपभोक्ता मूलधन और मूलधन के बराबर ब्याज जमा कर योजना का लाभ ले सकते है। ऐसे उपभोक्ताओं को दंड ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त संदिग्ध कैटेगरी या हानि की अस्ति में चिह्नित किए गए ऋणों में मूलधन और उतना ही ब्याज जमा करने वालों को अवशेष मूलधन जमा करने पर ब्याज व संग्रह शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
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