{"_id":"5bb91240867a5568584b9e55","slug":"51538855488-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"छेड़छाड़ के मामले में मारने की धमकी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
छेड़छाड़ के मामले में मारने की धमकी
Updated Sun, 07 Oct 2018 01:21 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर निवासी मोनू पुत्र रामपाल ने पुलिस महानिदेशक उप्र को पत्र भेजकर बताया है कि चार माह पूर्व गांव के ही कुछ लोगों ने उनके परिवार की महिला से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पांच अक्तूबर को वह कोर्ट में मुकदमे की पैरी के लिए जा रहा था। छपरौली थाना पुलिस ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसे कोर्ट नहीं आने दिया और उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन