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सपा नेता बिल्लू प्रधान समेत 11 पर मुकदमा
Updated Sat, 06 Jan 2018 01:13 AM IST
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बागपत। पाबला बेगामाबाद गांव में विवादित स्कूल के कब्जे को लेकर बृहस्पतिवार को हुए संघर्ष के मामले में सपा के युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजे। झगड़े के समय पकड़े गए एक आरोपी का शांतिभंग की धारा में चालान किया है।
पाबला बेगमाबाद गांव के एक पब्लिक स्कूल को लेकर अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा के रामनगर कॉलोनी निवासी गजेंद्र उर्फ हैप्पी और पाबला गांव के कृपाल सिंह पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को दोनों पक्ष के लोग स्कूल में आमने-सामने आ गए । इनमें संघर्ष हो गया। स्कूल में तोड़फोड़ की और असलाह भी लहराए गए थे। एक पक्ष ने विपक्षियों पर महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगाया था। दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की । इस मामले में कृपाल सिंह की तहरीर पर आरोपी गजेंद्र उर्फ हैप्पी, राहुल, प्रीति और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं गजेंद्र की तहरीर पर कृपाल सिंह, भूलेराम, लीलू, हरि, रोहताश, किरण पाल उर्फ बिल्लू, कर्मवीर (बिल्लू का भाई) और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी किरण पाल उर्फ बिल्लू सपा के युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। केस के विवेचक सुशील कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपी गजेंद्र, राहुल, लीलू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। इसके अलावा आरोपी सोनू निवासी पाबला का शांतिभंग की धारा में चालान किया।
दोनों पक्ष के लोग 20-20
लाख में होंगे मुचलका पाबंद
बागपत। इस मामले को लेकर पुलिस अफसर गंभीर है। एसपी जय प्रकाश का कहना है कि दोनों पक्ष के लोगों को 20-20 लाख रुपये से मुचलका पाबंद कराया जाएगा।
दोनों पक्षों के हाथ से छीन सकता है स्कूल
बागपत। दोनों पक्षों के विवाद में स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखकर स्कूल प्रशासन के हाथों में जा सकता है। एसपी जय प्रकाश का कहना है कि इसके लिए प्रशासनिक अफसरों को पत्र लिया जाएगा।
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पाबला बेगमाबाद गांव के एक पब्लिक स्कूल को लेकर अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा के रामनगर कॉलोनी निवासी गजेंद्र उर्फ हैप्पी और पाबला गांव के कृपाल सिंह पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बृहस्पतिवार को दोनों पक्ष के लोग स्कूल में आमने-सामने आ गए । इनमें संघर्ष हो गया। स्कूल में तोड़फोड़ की और असलाह भी लहराए गए थे। एक पक्ष ने विपक्षियों पर महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगाया था। दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की । इस मामले में कृपाल सिंह की तहरीर पर आरोपी गजेंद्र उर्फ हैप्पी, राहुल, प्रीति और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं गजेंद्र की तहरीर पर कृपाल सिंह, भूलेराम, लीलू, हरि, रोहताश, किरण पाल उर्फ बिल्लू, कर्मवीर (बिल्लू का भाई) और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी किरण पाल उर्फ बिल्लू सपा के युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। केस के विवेचक सुशील कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपी गजेंद्र, राहुल, लीलू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। इसके अलावा आरोपी सोनू निवासी पाबला का शांतिभंग की धारा में चालान किया।
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दोनों पक्ष के लोग 20-20
लाख में होंगे मुचलका पाबंद
बागपत। इस मामले को लेकर पुलिस अफसर गंभीर है। एसपी जय प्रकाश का कहना है कि दोनों पक्ष के लोगों को 20-20 लाख रुपये से मुचलका पाबंद कराया जाएगा।
दोनों पक्षों के हाथ से छीन सकता है स्कूल
बागपत। दोनों पक्षों के विवाद में स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखकर स्कूल प्रशासन के हाथों में जा सकता है। एसपी जय प्रकाश का कहना है कि इसके लिए प्रशासनिक अफसरों को पत्र लिया जाएगा।
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