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बागपत। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बा निवासी खुशनुमा की शादी दो साल पहले बागपत के देशराज मोहल्ला निवासी रिजवान के साथ हुई । उसके पहले से एक बेटी है। कुछ दिन पहले खुशनुमा का ससुरालियों ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में बेटी की पुष्टि होने पर ससुराल वाले उस पर गर्भपात का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया। उसने बागपत कोतवाली में तहरीर दी। इस मामले को न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी ने गंभीरता से लिया है। सीडब्ल्यूसी के न्याय प्राधिकारी राजीव यादव, डॉ कुलदीप त्यागी और मालती शर्मा ने कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और अल्ट्रासाउंड में बेटी की पुष्टि करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्याय प्राधिकारी राजीव यादव ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार भ्रूण का लिंग परीक्षण करना और कराना गंभीर अपराध है।
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