{"_id":"5c82bdfebdec2214262c4726","slug":"121552072190-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"राई थाना के एएसआई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
राई थाना के एएसआई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राई थाना के एएसआई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बागपत। हरियाणा की तरफ यमुना खादर में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा के एएसआई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव जगदीशपुर निवासी सुरेश पुत्र बेगराम ने बताया कि यमुना खादर में हरियाणा की तरफ उसकी कृषि भूमि है। 32 साल से वह भूमि जोत रहा है। 2011 में महेंद्र सिंह, उसकी पत्नी राजकौर व बेटे प्रियदर्शन ने उसके बेटे का अपहरण कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन में खड़ी फसल को जोतकर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। विरोध करने पर पीड़ित के घर हमला किया। परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। 2014 में डीआरबो सोनीपत, एसडीएम सोनीपत ने जांच कर पुष्टि की थी कि भूमि वर्तमान में दीक्षित अवार्ड के तहत बागपत जनपद में तब्दील हो चुकी है। भूमि जिला प्रशासन सोनीपत के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एसडीएम बागपत की जांच रिपोर्ट में भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेश के नाम पर दर्ज होना बताया। बागपत कोतवाली पुलिस ने जमीन पर कब्जा दिलाकर फसल बुवाई थी। विपक्षियों ने जमीन से दूर रहने की धमकी दी। वर्ष 2016 में थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा के एएसआई ब्रजपाल से साठ-गांठ कर झूठी शिकायत कर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तभी से आरोपी पक्ष जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और भूमि हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसने बागपत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सात मार्च को न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रियदर्शन, उसके पिता महेंद्र सिंह, मां राजकौर निवासी कालकाजी नई दिल्ली व थाना राई के एएसआई ब्रजपाल के खिलाफ धारा 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन
बागपत। हरियाणा की तरफ यमुना खादर में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा के एएसआई समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव जगदीशपुर निवासी सुरेश पुत्र बेगराम ने बताया कि यमुना खादर में हरियाणा की तरफ उसकी कृषि भूमि है। 32 साल से वह भूमि जोत रहा है। 2011 में महेंद्र सिंह, उसकी पत्नी राजकौर व बेटे प्रियदर्शन ने उसके बेटे का अपहरण कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन में खड़ी फसल को जोतकर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। विरोध करने पर पीड़ित के घर हमला किया। परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। 2014 में डीआरबो सोनीपत, एसडीएम सोनीपत ने जांच कर पुष्टि की थी कि भूमि वर्तमान में दीक्षित अवार्ड के तहत बागपत जनपद में तब्दील हो चुकी है। भूमि जिला प्रशासन सोनीपत के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एसडीएम बागपत की जांच रिपोर्ट में भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेश के नाम पर दर्ज होना बताया। बागपत कोतवाली पुलिस ने जमीन पर कब्जा दिलाकर फसल बुवाई थी। विपक्षियों ने जमीन से दूर रहने की धमकी दी। वर्ष 2016 में थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा के एएसआई ब्रजपाल से साठ-गांठ कर झूठी शिकायत कर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तभी से आरोपी पक्ष जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और भूमि हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसने बागपत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सात मार्च को न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रियदर्शन, उसके पिता महेंद्र सिंह, मां राजकौर निवासी कालकाजी नई दिल्ली व थाना राई के एएसआई ब्रजपाल के खिलाफ धारा 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन