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दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Fri, 29 Sep 2017 01:08 AM IST
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दो आरोपियों को आजीवन कारावास
बागपत। टीकरी कांड में कोर्ट ने दो ओर आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। नौ दिन पहले इसी केस में उधम सिंह के शार्प शूटर सोनू समेत तीन लोगों को सजा सुनाई थी।
कस्बा टीकरी में 17 जनवरी 2007 की रात में सोमपाल के मकान में बदमाश घुसे। बदमाशों के शोर मचने पर पड़ोसी शमशाद अपने भाइयों के साथ अपने मकान के बाहर निकला । उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी । उनके भाई संसार की गोली लगने से मौत हो गई तथा दूसरा भाई वकील घायल हो गया । दोघट थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ।
एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया पुलिस की विवेचना में टीकरी कस्बा के उत्तम, सोनू, राहुल, विपिन और सुखपाल का नाम प्रकाश में आया । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया । एडीजे प्रथम रमेश चंद्र दिवाकर ने सुनवाई की। 19 सितंबर को आरोपी सोनू, विपिन और सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया । सजा के दौरान दो आरोपी उत्तम और राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। दोनों पर दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट में न आने के कारण सजा पर सुनाई नहीं हो पाई थी, उनके गैर जमानतीय वारंट जारी हो गए थे। बृहस्पतिवार को दोनों मुल्जिम कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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बागपत। टीकरी कांड में कोर्ट ने दो ओर आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। नौ दिन पहले इसी केस में उधम सिंह के शार्प शूटर सोनू समेत तीन लोगों को सजा सुनाई थी।
कस्बा टीकरी में 17 जनवरी 2007 की रात में सोमपाल के मकान में बदमाश घुसे। बदमाशों के शोर मचने पर पड़ोसी शमशाद अपने भाइयों के साथ अपने मकान के बाहर निकला । उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी । उनके भाई संसार की गोली लगने से मौत हो गई तथा दूसरा भाई वकील घायल हो गया । दोघट थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ।
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एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया पुलिस की विवेचना में टीकरी कस्बा के उत्तम, सोनू, राहुल, विपिन और सुखपाल का नाम प्रकाश में आया । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया । एडीजे प्रथम रमेश चंद्र दिवाकर ने सुनवाई की। 19 सितंबर को आरोपी सोनू, विपिन और सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया । सजा के दौरान दो आरोपी उत्तम और राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। दोनों पर दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट में न आने के कारण सजा पर सुनाई नहीं हो पाई थी, उनके गैर जमानतीय वारंट जारी हो गए थे। बृहस्पतिवार को दोनों मुल्जिम कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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