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Baghpat News: टीकरी के तीन गैंगस्टरों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई

Wed, 09 Jul 2025 01:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:29 AM IST
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court news
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर के न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गैंगस्टर के मुकदमे में ओमवीर, अरविंद और नरेंद्र को आठ-आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
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वर्ष 2008 में दोघट के तत्कालीन थाना प्रभारी एमएम अंसारी ने सुभाष, ओमवीर, अरविंद और नरेंद्र निवासी टीकरी समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इनके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। इस मुकदमे में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे में सुनवाई के दौरान सुभाष की पत्रावली अलग कर दी गई, जिसे सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि एक आरोपी की मौत हो गई। इसके अलावा ओमवीर, अरविंद और नरेंद्र की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को न्यायाधीश पवन कुमार राय ने ओमवीर, अरविंद और नरेंद्र पर दोषसिद्ध कर आठ-आठ साल की सजा सुनाई।
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