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Baghpat: दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना, नाबालिग का अपहरण कर की थी दरिंदगी

Mon, 09 Oct 2023 05:09 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Mon, 09 Oct 2023 05:09 PM IST
सार

Baghpat News : न्यायाधीश ने दोषी नीलू को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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court has sentenced culprit to 20 years imprisonment for sexually assaulting with girl
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बागपत में दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 16 जून 2018 को दोघट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह खेत में काम करने गया था, तभी शामली जिले के फुगाना गांव का रहने वाला नीलू उसकी नाबालिग बेटी को लेकर चला गया। जिसमें पुलिस ने नीलू समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद पुलिस ने नीलू के खिालफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय दुष्कर्म एवं पोक्सो में हुई। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने नीलू को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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