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Baghpat News: रमाला में मावा और बड़ौत में छेना टोस्ट व चमचम पर रोक
Fri, 21 Mar 2025 12:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 21 Mar 2025 12:14 AM IST
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बागपत। दुकानों पर मिलावटी मिठाई बेचकर लोगों की सेहत खराब की जा रही हैं। बड़ौत और रमाला में तीन दुकानों पर मावा व मिठाइयों में अधिक रंग मिला हुआ मिला जो शरीर के अंगों को खराब कर सकते हैं। इसलिए ही उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त को पत्र लिखकर वाद दायर करने की अनुमति मांगी है।
होली पर्व पर जिलेभर में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा था। बड़ौत और रमाला में दुकानों पर मिठाई में अधिक रंग मिलने के बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर विभाग भी चौंक गया। उन मिठाइयों में इतना ज्यादा रंग मिलाया गया था कि लोगों के शरीर में उनको खाने से काफी जल्दी अंग भी खराब हो सकते हैं।
इसलिए ही खाद्य सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने तीन मिठाई की बिक्री पर आगे के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें रमाला गांव में राजबीर सिंह की मावा की भट्ठी पर मावा बनाना प्रतिबंध कर दिया गया गया है, क्योंकि मावा में अधिक मिलावट की गई थी। इसके अलावा बड़ौत में रेलवे रोड पर स्थित अग्रवाल स्वीट्स एंड फास्ट फूड के संचालक मुकेश कुमार बंसल की दुकान पर छेना टोस्ट और बड़ौत में बडौली रोड स्थित गली नंबर पांच में रामपाल स्वीट्स के संचालक जितेंद्र शर्मा की दुकान पर चमचम में रंग की अधिक मिलावट होने पर प्रतिबंध लगाया है।
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यदि यह मिठाई दुकान पर मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने के लिए आयुक्त को पत्र लिखा है। बताया कि अनुमति मिलने के बाद सीजेएम न्यायालय में वाद किया जाएगा और मिलावट करने में तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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होली पर्व पर जिलेभर में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा था। बड़ौत और रमाला में दुकानों पर मिठाई में अधिक रंग मिलने के बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर विभाग भी चौंक गया। उन मिठाइयों में इतना ज्यादा रंग मिलाया गया था कि लोगों के शरीर में उनको खाने से काफी जल्दी अंग भी खराब हो सकते हैं।
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इसलिए ही खाद्य सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने तीन मिठाई की बिक्री पर आगे के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें रमाला गांव में राजबीर सिंह की मावा की भट्ठी पर मावा बनाना प्रतिबंध कर दिया गया गया है, क्योंकि मावा में अधिक मिलावट की गई थी। इसके अलावा बड़ौत में रेलवे रोड पर स्थित अग्रवाल स्वीट्स एंड फास्ट फूड के संचालक मुकेश कुमार बंसल की दुकान पर छेना टोस्ट और बड़ौत में बडौली रोड स्थित गली नंबर पांच में रामपाल स्वीट्स के संचालक जितेंद्र शर्मा की दुकान पर चमचम में रंग की अधिक मिलावट होने पर प्रतिबंध लगाया है।
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यदि यह मिठाई दुकान पर मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने के लिए आयुक्त को पत्र लिखा है। बताया कि अनुमति मिलने के बाद सीजेएम न्यायालय में वाद किया जाएगा और मिलावट करने में तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।