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यूपी: नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के तस्करों की जमानत अर्जी खारिज, अभी दो आरोपी हैं फरार, जानें पूरा मामला
Fri, 18 Jun 2021 03:32 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 18 Jun 2021 03:32 PM IST
सार
अदालत ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभी इस मामले में दो आरोपी फरार हैं।
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बागपत: ये पकड़े गए थे आरोपी।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले जमानत अर्जी पर तीन बार सुनवाई टल गई थी। दो आरोपी इस मामले में अभी भी फरार हैं।
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बागपत पुलिस को शहर के राष्ट्र वंदना चैक पर एक्सयूवी गाड़ी में गत 19 मई को 60 इंजेक्शन रेमडेसिविर मिले थे। कार से आरोपी मनमोहन व उसका बेटा मुकुंद निवासी गांधी कॉलोनी, नई मंडी मुजफ्फरनगर व बिशन निवासी सलेमपुर चैक रानीपुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 20 मई को तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया था। उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।
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वहीं दूसरी तरफ लखनऊ लैब में इंजेक्शनों के आठ नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था। लैब रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि इंजेक्शन नकली हैं। मुकदमे में नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की धारा भी बढ़ाई जा चुकी है। पुलिस केस की विवेचना कर रही है।
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उधर, आरोपी मनमोहन व मुकुंद की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। चार, 14 और 16 जून को जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी। एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि आरोपियों की जमानत का हमने मजबूती से विरोध किया। एडीजे-4 सुशील कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में आरोपी विशाल निवासी मुजफ्फरनगर और पंजाब निवासी सुखपाल अभी भी फरार हैं।