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Baghpat: हेवा के जोगेंद्र के हत्यारे को आजीवन कारावास, पांच हत्यारों को पहले सुनाई जा चुकी है सजा

Wed, 31 Jan 2024 08:21 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 31 Jan 2024 08:21 PM IST
सार

बागपत जनपद के हेवा में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ग्रामीण जितेंद्र ने 12 सितंबर 2004 की रात में छपरौली थाने में चाचा जोगेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

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Baghpat: Life imprisonment to the killer of Hewa's Jogendra
आजीवन कारावास। - फोटो : social media

विस्तार

बागपत के हेवा गांव के जोगेंद्र की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले एक हत्यारे को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले पांच हत्यारों को सजा सुनाई जा चुकी है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गगनगौड़ ने बताया कि हेवा गांव के रहने वाले जितेंद्र ने 12 सितंबर 2004 की रात में छपरौली थाने में चाचा जोगेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि 12 सितंबर की रात वह अपने भाई देवेंद्र सिंह, विपिन उर्फ नीटू, चाचा जोगेंद्र व चचेरे भाई विनय के साथ जन्मदिन की दावत में जा रहे थे। तभी गांव में ही जिले सिंह के मकान के सामने पहुंचे तो मांगे, लोकेंद्र, रविंद्र, चरण सिंह उर्फ कालू, सुभाष और अमित वहां आ गये। जिन्होंने तमंचों से उसके चाचा जोगेंद्र पर गोलियां चला दी।
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गोली लगते ही उसके चाचा की मौत हो गई और उन्होंने भागकर जान बचाई। पुलिस ने मांगे, लोकेंद्र, रविंद्र, चरण सिंह उर्फ कालू, सुभाष और अमित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान फरार चल रहे लोकेंद्र की पत्रावली अलग कर दी गई, जबकि अन्य पांच हत्यारों पर दोषसिद्ध होने के बाद सजा सुना दी गई थी। लोकेंद्र की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में सुनवाई हुई। जिसमें दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश मीनू शर्मा ने हत्यारे लोकेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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