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Baghpat: लाक्षागृह प्रकरण में 13 मार्च को होगी सुनवाई, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया था खारिज

Thu, 07 Mar 2024 09:09 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Thu, 07 Mar 2024 09:09 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत जनपद में लाक्षागृह प्रकरण में 13 मार्च को सुनवाई होगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।

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Baghpat: Lakshgriha case will heard in court on March 13
बरनावा लाक्षागृह

विस्तार

बागपत के बरनावा में महाभारत कालीन लाक्षागृह के मामले में बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 13 मार्च की तारीख नियत की।

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बरनावा में मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से एक अप्रैल 1970 को बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए खसरा संख्या 3377 की 36 बीघा छह बिस्से आठ बिस्वांसी जमीन पर मालिकाना हक को याचिका दायर की गई थी। जिसमें उसको ऐतिहासिक टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए वहां गुफा व शिव मंदिर के अवशेष होने की बात कहते हुए न्यायाधीश शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

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इस मामले में इरशाद मुन्ना समेत अन्य ने फैसले के खिलाफ बुधवार को जिला जज की अदालत में अपील दायर की। जिसमें निचली अदालत में सभी तथ्यों को नहीं सुनने और मामले में दोबारा सुनवाई की अपील की गई है। जबकि इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट डाली हुई है।

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हिंदू पक्ष से गांधी धाम समिति के पूर्व प्रबंधक जयवीर की तरफ से जिला जज की अदालत में कैविएट दायर की गई है। जिसमें बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च नियत की।

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