{"_id":"67af923c74b87692f40a51d5","slug":"all-162-liquor-shops-in-the-district-will-be-allotted-through-e-lottery-baghpat-news-c-28-1-bag1001-126495-2025-02-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Baghpat News: ई-लॉटरी से आवंटित होंगी जिले की सभी शराब की 162 दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Baghpat News: ई-लॉटरी से आवंटित होंगी जिले की सभी शराब की 162 दुकानें
Sat, 15 Feb 2025 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:28 AM IST
विज्ञापन
बागपत। नई आबकारी नीति में जिले की 162 शराब की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा, जो ई-लॉटरी सिस्टम से आवंटित की जाएगी। इसके लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों के नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर ई-लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया जारी की गई है। इसमें अंग्रेजी, बीयर की दुकानों को कंपोजिट भी किया गया है। इसमें अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान पर मिलेंगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिले के अफसरों ने अंग्रेजी, बीयर और देशी शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे।
इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जिले में 162 शराब की दुकानों को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। 27 फरवरी तक प्रथम चरण के आवेदन कर सकेंगे। एक व्यक्ति दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन
-- -- -- -
हैसियत और चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2024 के बाद जारी हुए हैसियत प्रमाण पत्र ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में मान्य होंगे। दुकान का आवंटन प्रमाण पत्र जारी होने के तीन दिन बाद लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। जमा नहीं कराने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य रहेगा।
विज्ञापन
नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों के नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर ई-लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया जारी की गई है। इसमें अंग्रेजी, बीयर की दुकानों को कंपोजिट भी किया गया है। इसमें अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान पर मिलेंगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिले के अफसरों ने अंग्रेजी, बीयर और देशी शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे।
विज्ञापन
इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जिले में 162 शराब की दुकानों को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। 27 फरवरी तक प्रथम चरण के आवेदन कर सकेंगे। एक व्यक्ति दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन
हैसियत और चरित्र प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2024 के बाद जारी हुए हैसियत प्रमाण पत्र ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में मान्य होंगे। दुकान का आवंटन प्रमाण पत्र जारी होने के तीन दिन बाद लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। जमा नहीं कराने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य रहेगा।