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मार्गों के किनारे से मट्टी का उठान करने पर दर्ज होगा अवैध मिट्टी खनन का मुकदमा

Tue, 16 Nov 2021 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 12:30 AM IST
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A case will be filed for lifting soil from the roadside
बागपत। मार्गों व तालाब के पास से मिट्टी का उठान करने पर मिट्टी खनन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजमार्गों, संपर्क मार्ग व जिला मार्ग के किनारे से मिट्टी का उठान करने से मार्ग को क्षति पहुंचती है। मार्ग की मरम्मत करने में धन की बर्बादी होती है। डीएम राजकमल यादव ने एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, खनन अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, ईओ को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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जनपद में मार्गों के किनारे से मिट्टी का उठान करने के बाद वहां मिट्टी नहीं डाली जाती है। जिससे मार्ग टूटने की आशंका बन जाती है। वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डीएम राजकमल यादव के निरीक्षण के मार्गों के किनारे से मिट्टी का उठान होने की पोल खुली। राजमार्ग, संपर्क मार्ग, जिला मार्ग, चकमार्गों, आम रास्ते, तालाब के किनारे से सरकारी विभाग, संस्था व आम व्यक्तियों द्वारा मिट्टी का उठान करने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम राजकमल यादव ने अधिकारियों को मार्गों के किनारे से मिट्टी का उठान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं।
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