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सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपति का ब्योरा
Updated Mon, 17 Dec 2018 01:27 AM IST
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बागपत। सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। विशेष सचिव शीतला प्रसाद ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।
शासन ने निर्देश देकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम-25(3) के तहत अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराएंगे। नियुक्ति करने वाले अधिकारी को ऐसे सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो, दान के रूप में पाया हो, पट्टा, ऐसे हिस्सों को यह अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषण करेगा। कर्मचारी की पत्नी, या उसके साथ रहने वाले की किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी हो या अर्जित की हो, सभी की घोषित संपत्ति, हिस्सा और अन्य लगी हुई पूंजी का पूरा ब्योरा दिया जाएगा। विशेष सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया।
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शासन ने निर्देश देकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम-25(3) के तहत अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराएंगे। नियुक्ति करने वाले अधिकारी को ऐसे सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो, दान के रूप में पाया हो, पट्टा, ऐसे हिस्सों को यह अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषण करेगा। कर्मचारी की पत्नी, या उसके साथ रहने वाले की किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी हो या अर्जित की हो, सभी की घोषित संपत्ति, हिस्सा और अन्य लगी हुई पूंजी का पूरा ब्योरा दिया जाएगा। विशेष सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया।
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