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कोर्ट ने दलित किशोरी को पति के साथ भेजा
Updated Fri, 27 Apr 2018 01:16 AM IST
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बागपत। धर्म बदलकर इमरान से राहुल बने युवक के दलित युवती से शादी करने के मामले में बृहस्पतिवार को युवती के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने युवती को पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में तनाव पूर्ण स्थिति बनी रही।
छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव निवासी इमरान उर्फ रिहान पुत्र इकबाल ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में धर्म बदल राहुल बनकर फतेहपुर गांव निवासी कांता से हिंदू रिवाज से शादी की। बुधवार को पति-पत्नी बागपत न्यायालय में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी का स्टे लेकर पहुंचेे। दोनों ने एडीजे स्पेशल डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में गिरफ्तारी पर स्टे देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट में सीओ दिलीप कुमार ने युवती के बयान दर्ज किए , लेकिन युवती के 164 के बयान नहीं हो पाए थे। बृहस्पतिवार को फिर पति-पत्नी बागपत कोर्ट में पहुंचे। युवती के न्यायिक अधिकारी के समक्ष 164 के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने युवती को पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। इसके बाद दोनों वापस लौट गए। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
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छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव निवासी इमरान उर्फ रिहान पुत्र इकबाल ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में धर्म बदल राहुल बनकर फतेहपुर गांव निवासी कांता से हिंदू रिवाज से शादी की। बुधवार को पति-पत्नी बागपत न्यायालय में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी का स्टे लेकर पहुंचेे। दोनों ने एडीजे स्पेशल डॉ. मनु कालिया की कोर्ट में गिरफ्तारी पर स्टे देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट में सीओ दिलीप कुमार ने युवती के बयान दर्ज किए , लेकिन युवती के 164 के बयान नहीं हो पाए थे। बृहस्पतिवार को फिर पति-पत्नी बागपत कोर्ट में पहुंचे। युवती के न्यायिक अधिकारी के समक्ष 164 के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने युवती को पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है। इसके बाद दोनों वापस लौट गए। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
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