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घोषणा पत्र में सूचना गलत दी तो केस होगा
Updated Thu, 02 Aug 2018 01:13 AM IST
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बागपत। जिला गन्नाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सचिव ने भाग लिया। इसमें जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि बिना गन्ना अधिकारी द्वारा सर्वे की स्थिति, कृषकों द्वारा आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी, घोषणा पत्र की स्थिति, बैंक खाता, मोबाइल नंबर की समस्या की। उन्होंने निर्देश दिए यदि किसी किसान द्वारा आधार कार्ड, खतौनी की छाया प्रति नहीं दी जाती है तो विभागीय निर्देशानुसार उक्त कृषक का सट्टा संचालित नहीं कराया जाएगा। घोषणा पत्र में फर्जी सूचनाएं भरने पर संबंधित कृषक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। समिति की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी।
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