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भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने किया कोर्ट में सरेंडर
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बागपत।
चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। उनके न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे।
बागपत में वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने फिल्म स्टार सन्नी देओल को बागपत में बुलाया । दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तत्कालीन भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. कुल प्रकाश ने 50 हजार लोगों की भीड़ के लिए प्रशासन से अनुमति ली , लेकिन जनसभा में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। इस मामले में भाजपा के तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी डॉ. सत्यपाल सिंह व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया दोनों को पूर्व में अदालत से जमानत मिल गई । डॉ. सत्यपाल वर्तमान में बागपत सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुल प्रकाश कोर्ट में तारीख पर नहीं पहुंचे। न्यायालय से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। इस मामले में पूर्व जिलाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।
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चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। उनके न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे।
बागपत में वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने फिल्म स्टार सन्नी देओल को बागपत में बुलाया । दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तत्कालीन भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. कुल प्रकाश ने 50 हजार लोगों की भीड़ के लिए प्रशासन से अनुमति ली , लेकिन जनसभा में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। इस मामले में भाजपा के तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी डॉ. सत्यपाल सिंह व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुलप्रकाश के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया दोनों को पूर्व में अदालत से जमानत मिल गई । डॉ. सत्यपाल वर्तमान में बागपत सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. कुल प्रकाश कोर्ट में तारीख पर नहीं पहुंचे। न्यायालय से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। इस मामले में पूर्व जिलाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।
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