फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   तीन अभियुक्तों को दस साल कारावास की सजा

तीन अभियुक्तों को दस साल कारावास की सजा

Fri, 06 Apr 2018 01:25 AM IST
Updated Fri, 06 Apr 2018 01:25 AM IST
विज्ञापन
तीन अभियुक्तों को दस साल कारावास की सजा
बागपत। बिनौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव में छह साल पहले चोरी के गैस सिलेंडर बेचने के मामले में तीन अभियुक्तों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद्र की अदालत में सजा सुनाई।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 12 मार्च 2012 को बिनौली थाना पुलिस को सूचना मिली की कि दरकावदा गांव में बड़े स्तर पर चोरी के गैस सिलेंडर बचने का धंधा चल रहा है। पुलिस ने गांव में छापा लगाकर राशिद और नईम पुत्र इनाम की निशानदेही पर 130 गैस सिलेंडर इंडेन कंपनी के बरामद किए । बिनौली थाने के एसआई अहिबरन सिंह ने राशिद पुत्र इनाम, नईम पुत्र इनाम और तालिब पुत्र उस्मान के खिलाफ धारा 285, 413 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई । प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद्र की कोर्ट में हुई। तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने तीनों अभियुक्तों को धारा 413 के अंतर्गत 10 साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 285 के अंतर्गत छह माह एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed