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कृषि रसायन का नमूना फेल हुआ
Updated Tue, 16 Jan 2018 12:57 AM IST
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बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी स्थित स्थित जैन फर्टिलाइजर्स की दुकान से फिप्रोनिकल 0.3 का नमूना लिया था। लखनऊ की रहमान खेड़ा लैब से दवा का नमूना फेल हो गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. संतराम ने बताया कि अग्रवाल मंडी टटीरी में 25 फरवरी 2016 को जैन फर्टिलाइजर्स की का निरीक्षण किया था। वहां से उन्होंने फिप्रोनिकल 0.3 दवा का नमूना लिया था। इसको आठ दिसंबर 2017 को लखनऊ की रहमान खेड़ा लैब में जांच के लिए भेजा । 18 दिसंबर 2017 को जांच रिपोर्ट उन्हें मिली तो, जिसमें दवा का नमूना फेल पाया गया है। उन्होंने दुकानदार को चेतावनी दी इस दवा को पूरी ति प्रतिबंधित किया जाता है। यदि नियम विरुद्ध दवा की बिक्री और सप्लाई की तो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई होगी। दुकान से इसकी बिल भी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा दवा कंपनी को भी नोटिस जारी किया। वहां भी रसायन की बिक्री, उत्पादन एवं आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया। निर्देश मालिक, साझीदार व्यक्तियों के नाम व्यक्तियों के नाम और पति कार्यालय में एक सप्ताह में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. संतराम ने बताया कि अग्रवाल मंडी टटीरी में 25 फरवरी 2016 को जैन फर्टिलाइजर्स की का निरीक्षण किया था। वहां से उन्होंने फिप्रोनिकल 0.3 दवा का नमूना लिया था। इसको आठ दिसंबर 2017 को लखनऊ की रहमान खेड़ा लैब में जांच के लिए भेजा । 18 दिसंबर 2017 को जांच रिपोर्ट उन्हें मिली तो, जिसमें दवा का नमूना फेल पाया गया है। उन्होंने दुकानदार को चेतावनी दी इस दवा को पूरी ति प्रतिबंधित किया जाता है। यदि नियम विरुद्ध दवा की बिक्री और सप्लाई की तो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई होगी। दुकान से इसकी बिल भी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा दवा कंपनी को भी नोटिस जारी किया। वहां भी रसायन की बिक्री, उत्पादन एवं आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया। निर्देश मालिक, साझीदार व्यक्तियों के नाम व्यक्तियों के नाम और पति कार्यालय में एक सप्ताह में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
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