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UP Nikay Chnuav: आजमगढ़ नगर पालिका से सपा ने सरफराज को बनाया प्रत्याशी, सात नगर निकायों की हुई घोषणा

Wed, 19 Apr 2023 07:00 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 19 Apr 2023 07:00 PM IST
सार

समाजवादी पार्टी ने बुधवार को आजमगढ़ के सात नगर निकायों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से सरफाराज आलम ऊर्फ मंसूर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है।

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UP Nikay Chnuav 2023 samajwadi party made Sarfaraz a candidate from Azamgarh nagar pailka
सरफराज आलम उर्फ मंसूर, - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जहां पहले ही पांच प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं बुधवार को सपा ने भी सात अध्यक्ष पदों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही कई प्रत्याशी जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई दावेदारों के चेहरे उतर गए हैं।

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सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अनुमोदन के बाद निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बुधवार को सात अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जिसमें आजमगढ़ नगर पालिका परिषद से पार्टी ने इस बार सरफराज आलम उर्फ मंसूर, मुबारकपुर नगर पालिका से तैयबा पत्नी फराज अंजूम और बिलरियागंज नगर पालिका से मीना देवी पत्नी राजेश पासवान को प्रत्याशी बनाया है।
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वहीं अगर नगर पंचायतों को देखें तो पार्टी द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत से सुभाष चंद्र, बूढ़नपुर नगर पंचायत से ललित कुमार, महराजगंज नगर पंचायत से नूरजहां पत्नी इरसाद अहमद और जहानागंज से सरफराज को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि अन्य नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है।
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चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी अलग से खुलवाएं बैंक खाता

चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए प्रत्याशियों को अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता प्रत्याशी के नामांकन के एक दिन पूर्व तक का ही मान्य होगा। प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय इस नए बैंक खाते का खाता संख्या रिटर्निंग आफीसर को लिखित रूप में बताना होगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने दी। उन्होंने कहा कि यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के बाद नहीं होना चाहिए। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। 
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 बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघरों में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि इसे निर्वाचन के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जाएंगे। 

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