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Azamgarh News: दो दोषियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास, 1500 रुपये लगा अर्थदंड

Wed, 24 Jul 2024 11:07 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 11:07 PM IST
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Three years rigorous imprisonment to two culprits, fine of Rs 1500
मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कंधरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव निवासी इंदुमती पत्नी फूलचंद ने छह जून 1994 को थाने में लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि विपक्षी श्याम अवध व उसकी पत्नी मालती द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त मुकदमे में कुल आठ गवाह परीक्षित हुए। बुधवार को न्यायालय द्वारा मुकदमा में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त श्याम अवध और मालती को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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