फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Three years rigorous imprisonment for molestation accused

Azamgarh News: छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कैद

Wed, 26 Apr 2023 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Apr 2023 12:58 AM IST
विज्ञापन
Three years rigorous imprisonment for molestation accused
छेड़खानी किए जाने के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट सतीषचंद्र द्विवेदी ने सुनाया।
विज्ञापन

मुकदमें के अनुसार रौनापार थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता अपने पिता के साथ 12 मार्च 1997 की शाम लगभग सात बजे चांदपट्टी बाजार से अपने घर वापस लौट रही थी। पुराने रंजिश को लेकर रास्ते में पहले से खड़ा आरोपी ने पीड़िता को बेइज्जत करने के लिए पकड़ लिया। पीड़िता के शोर पर आरोपी गालियां देते हुए भाग गया। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई और बिलरियागंज थाना के करमैनी गांव निवासी मुच्चुन उर्फ आफताब आलम के विरूद्ध छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमा के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी और अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव पीड़िता समेत कुछ छह गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी मुच्चुन को दोषी पाया और उक्ता सजा निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed