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खाद्य पदार्थों के तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए
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आजमगढ़। कमिश्नर के निर्देश के क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य वीके पांडेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों आदि की जांच की। इस दौरान खाद्य पदार्थों के तीन नमूने लिए गए।
टीम ने फ्राइंग ऑयल मॉनिटर डोम-24 के माध्यम से प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता की मौके पर ही जांच की। राजश्री स्वीट हाउस, पंचमुखी स्वीट्स, सुरभि स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, श्री गणपति स्वीट, जनता स्वीट हाउस सिधारी, संतोष जायसवाल सिधारी, आरडी स्वीट सिधारी के साथ नौ और खाद्य कारोबारियों की जांच की गई। जांच के दौरान उनके तेल मानक के अनुरूप पाए गए। बताया गया कि खाद्य तेल का प्रयोग तीन से अधिक बार किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। खाद्य तेल, बूंदी और बर्फी के तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
बिस्क फार्म का बटर बिस्कुट का नमूना जांच में फेल
अभिहीत अधिकारी एफएसडीए डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनी बिस्क फार्म का बटर बिस्कुट का नमूना जांच में फेल पाया गया है। इसे मिथ्या छाप घोषित किया गया है। खाद्य कारोबारी एवं विनिर्माता को नोटिस जारी किया गया। 30 दिनों के बाद न्याय निर्णायन न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं में वाद दायर किया जाएगा। इसमें तीन लाख तक का अर्थदंड हो सकती है।
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टीम ने फ्राइंग ऑयल मॉनिटर डोम-24 के माध्यम से प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता की मौके पर ही जांच की। राजश्री स्वीट हाउस, पंचमुखी स्वीट्स, सुरभि स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, श्री गणपति स्वीट, जनता स्वीट हाउस सिधारी, संतोष जायसवाल सिधारी, आरडी स्वीट सिधारी के साथ नौ और खाद्य कारोबारियों की जांच की गई। जांच के दौरान उनके तेल मानक के अनुरूप पाए गए। बताया गया कि खाद्य तेल का प्रयोग तीन से अधिक बार किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। खाद्य तेल, बूंदी और बर्फी के तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
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बिस्क फार्म का बटर बिस्कुट का नमूना जांच में फेल
अभिहीत अधिकारी एफएसडीए डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनी बिस्क फार्म का बटर बिस्कुट का नमूना जांच में फेल पाया गया है। इसे मिथ्या छाप घोषित किया गया है। खाद्य कारोबारी एवं विनिर्माता को नोटिस जारी किया गया। 30 दिनों के बाद न्याय निर्णायन न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं में वाद दायर किया जाएगा। इसमें तीन लाख तक का अर्थदंड हो सकती है।
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