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Azamgarh News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास,38-38 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Tue, 26 May 2026 01:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 01:44 AM IST
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Three murder convicts sentenced to life imprisonment and fined Rs 38,000 each
आजमगढ़। हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद जीशान निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई की गांव के याहिया से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी।
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इसी रंजिश के चलते 11 जून 2020 की शाम करीब छह बजे आरोपी याहिया, मोहम्मद और मोहम्मद होजैफा ने वादी के भाई कासिम अहमद तथा चाचा अनीस और लतीफ पर चापड़, लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल कासिम अहमद की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी।
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घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कुल आठ गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आजमगढ़। प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंगों की तस्करी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने सोमवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी दिलीप राय को राहत देने से इनकार कर दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंगों की तस्करी की सूचना पर 6 मई 2026 को क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मी शंकर के नेतृत्व में उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अभय कुमार सिंह और वन दरोगा चंद्र भूषण ने टीम के साथ सिधारी स्थित एक होटल में छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से अजय प्रताप सिंह निवासी लारेंस रोड, केशवपुरम, उत्तर पश्चिम दिल्ली तथा दिलीप राय निवासी शहादतपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित 24 मॉनिटर लिजार्ड डाइड हेमिपिनिस (हड्डी जोड़ी अंग) बरामद किए गए थे। मामले में आरोपी दिलीप राय की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
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