फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Special camps for voter registration today and on October 24

Azamgarh News: मतदाता पंजीकरण के लिए आज और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप

Sat, 17 Oct 2026 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Special camps for voter registration today and on October 24
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप्र के निर्देशानुसार 17 एवं 24 अक्तूबर को मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
विज्ञापन

राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने नियुक्त बीएलए को निर्देशित करें कि वे इन विशेष अभियान दिवसों में प्रपत्र-6, 7 एवं 8 प्राप्त करने के लिए बीएलओ को सहयोग प्रदान करें। 24 अक्तूबर तक ही प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे।
विज्ञापन

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी। दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 तक होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया जाएगा, जो 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
यदि किसी अर्ह मतदाता का नाम नामावली में छूट गया हो तो प्रारूप-6, यदि किसी मृतक, स्थानांतरित या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता का नाम सम्मिलित हो तो प्रारूप-7, और यदि किसी के नाम में अशुद्धि हो तो प्रारूप-8 के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपयुक्त फार्म भरवाकर संबंधित बीएलओ या ईआरओ कार्यालय में समय से जमा करा सकते हैं।
-------
फार्मों और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित निर्देश
प्रपत्र-6: निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष 2003 का कोई विवरण देना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान पहचान व निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराया जा सकता है।

प्रपत्र-6ए: प्रवासी भारतीय का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए।
प्रपत्र-7: नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए।
प्रपत्र-8: निवास परिवर्तन, संशोधन, एपिक बदलने आदि के लिए।
जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची की एक-एक प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी (बिना फोटो वाली) एवं हार्ड प्रति (फोटोयुक्त) 12 नवंबर को उपलब्ध कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed