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Azamgarh News: हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास, 9 लोग बरी

Sat, 24 May 2025 12:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 12:28 AM IST
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One convicted in murder case gets life imprisonment, 9 people acquitted
आजमगढ़। मेहनाजपुर थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में कोर्ट नंबर 6 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य नौ आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। आरोपी मनोज मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के रोवापार गांव का निवासी है।
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मामला 15 जून 2012 का है, जब मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के बिनैली गांव निवासी दिनेश कुमार ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके चचेरे भाई पर रोवापार गांव निवासी मुन्नाराम, सोनूराम, लालचंद राम, महेंद्र सिंह, हरिश्चंद, जाकिर, विजय, अश्वनी उर्फ गुड्डू, पंकज और मनोज ने लाठी-डंडे से हमला कर घायल कर दिया था।
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इलाज के दौरान उनके चचेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के आधार पर थाना मेहनाजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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23 मई को न्यायालय ने आरोपी मनोज को हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। जबकि शेष नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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