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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता खत्म

Fri, 23 Oct 2020 05:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2020 05:59 PM IST
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Obligation of 50 percent marks for minority scholarship ended
आजमगढ़। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि यह छूट रिन्युअल के फॉर्म के लिए है। इससे छात्र-छात्राओं को काफी सहूलियत मिलेगी।
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अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, पारसी आदि वर्ग के छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने का मौका मिलता है। इसके तहत प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रायलय के उप सचिव ने राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर रिन्युअल फॉर्म 2020-21 के लिए संशोधन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने छात्रवृत्ति के लिए रिन्युअल फॉर्म के लिए 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता खत्म होने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस, बीएसए, पॉलीटेक्निक और आईटीआई के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता खत्म करने के लिए अवगत कराएं।
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