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आवास प्लस एप की सत्यापन सूची जमा न करने पर नपे ग्राम पंचायत अधिकारी

Wed, 16 Sep 2020 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2020 11:15 PM IST
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Non-submission of verification list of Housing Plus App, Gram Panchayat Officer suspended
आजमगढ़। ग्राम पंचायत अधिकारियों को आवास प्लस एप पर लाभार्थियों का सत्यापन कर फीडिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपात्र लाभार्थियों को हटाना है। ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक सिंह ने आवास प्लस एप की सत्यापन सूची न तो ब्लाक पर जमा की और न ही अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया। फोन करने पर उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। मेंहनगर बीडीओ की शिकायत पर उन्हें दोषी मानते हुए डीपीआरओ ने निलंबित कर ब्लाक पल्हनी से संबद्ध कर दिया। मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत तहबरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
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डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि समस्त सचिवों को आवास प्लस एप पर पंजीकृत लाभार्थियों के सत्यापन 10 सितंबर तक पूर्ण कर विकासखंड पर जमा करने का निर्देश दिया गया था। 15 सितंबर को आवास प्लस एप पर फील्डिंग अंतिम तिथि होने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक सिंह ने ग्राम पंचायत चकवारा, नरसिंहपुर, पकड़िया रानीपुर और समसुद्दीनपुर की न तो आवास प्लस की सत्यापन सूची विकासखंड पर जमा की और न ही अपात्र लाभार्थियों का रिमांड कराया गया। शाम को इनके मोबाइल पर संपर्क करने पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। इसके कारण इन ग्राम पंचायतों की फीडिंग नहीं हो पाई। इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पल्हनी विकासखंड से संबद्ध कर दिया गया है। जांच के लिए एडीओ पंचायत तहबरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये तीन सप्ताह के अंदर आरोप पत्र गठित कर प्रस्तुत करेंगे।
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