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Azamgarh: मेरा स्वास्थ्य खराब...मुझे जेल में मेवा और मिनरल वाटर मिले, बाहुबली विधायक रमाकांत की कोर्ट से गुहार

Fri, 09 Jun 2023 05:52 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 09 Jun 2023 05:52 PM IST
सार

समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव इन दिनों माहुल जहरीली शराब कांड समेत कुल 8 मामलों में जेल की सलाखों के पीछे है। शुक्रवार को दो मुकदमों में अगल-अलग कोर्ट में तारीख थी। इनमें से एक मामले सुनवाई हुई। सपा विधायक वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। 

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My health is bad I wish dry fruits and mineral water in jail Bahubali MLA Ramakant yadav pleads
पेशी पर लाए गए विधायक रमाकांत यादव - फोटो : फाइल

विस्तार

आजमगढ़ जिले की फूलपुर-पवई सीट से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की शुक्रवार को दो मुकदमों में अगल-अलग कोर्ट में तारीख थी। एक में जज के न रहने से उनकी पेशी नहीं हुई तो दूसरे में वह वीसी के माध्यम से पेश हुए और वकील के जरिये जेल में मेवा और मिनरल वाटर समेत अन्य सुविधाएं दिलाए जाने की गुहार लगाई। एक मामले में जहां 20 तो दूसरे में सुनवाई के लिए 22 तारीख तय की गई।

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सपा विधायक रमाकांत यादव के वकील ने कोर्ट में उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए पत्र भी सौंपा। वकील स्वामीनाथ ने बताया कि रमाकांत यादव का स्वास्थ्य जेल में तेजी से गिर रहा है, कारण बेहतर भोजन का न मिलना है।

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परिजनों से बात कराने की व्यवस्था की भी मांग

उन्हें मेवा खाने की आदत रही है जो जेल में नहीं मिल रहा है। यदि जेल प्रशासन नहीं उपलब्ध करा सकता है तो स्वयं के खर्च पर मेवा व मिनरल वाटर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही वकील ने रमाकांत की बात परिजनों से कराने की भी व्यवस्था किए जाने की मांग भी की।

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समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव इन दिनों माहुल जहरीली शराब कांड समेत कुल 8 मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। शासन के आदेश पर उन्हें आजमगढ़ जेल से फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था। विधायक पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

इन दो मामलों में पेशी

पहला मामला न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में था। जो 1998 में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार में रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी समर्थकों के बीच हुई फायरिंग से जुड़ा था। न्यायाधीश के मौजूद न रहने के चलते पेशी नहीं हुई और सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख दी गई।

दूसरा मामला न्यायाधीश एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में था। जो बीते विधान सभा चुनाव की मतगणना के दौरान चकवल मतगणना केंद्र पर लैपटॉप आदि लूट से संबंधित है। सुनवाई के लिए अदालत बैठी और रमाकांत यादव भी फतेहगढ़ जेल से वीसी से उपस्थित थे। कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की।

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