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Azamgarh News: निजी टीवी, एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की होगी निगरानी
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आजमगढ़। निजी टीवी चैनलों, निजी एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट टेलीकास्ट की निगरानी का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। 2021 में ही जारी इस निर्देश का पालन न होने पर प्रमुख सचिव ने डीएम को रिमाइंडर जारी कर समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।
जनपदों में संचालित निजी टीवी चैनलों, एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट टेलीकास्ट की निगरानी का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। हालांकि यह निर्णय 2021 में ही लिया गया था और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि वह जिले स्तर पर निगरानी समिति का गठन करें। लेकिन, जिले में शासन के निर्देश का अब तक पालन नहीं हो सका है। जिसे लेकर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से डीएम को रिमाइंडर जारी किया गया है। प्रमुख सचिव ने जल्द से जल्द जिला स्तरीय समिति का गठन कर शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
समिति में इनको शामिल करने का निर्देश
आजमगढ़। शासन की ओर से जारी निर्देश में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे। जबकि एसपी, महिला कालेज की प्रधानाचार्य, बच्चों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के चेयरमैन, औरतों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के चेयरमैन, किसी संस्था के मनोवैज्ञानिक को सदस्य और जिला सूचना अधिकारी को सदस्य सचिव नामित करना है। यह समिति पांच वर्ष के लिए बनेगी।
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जनपदों में संचालित निजी टीवी चैनलों, एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट टेलीकास्ट की निगरानी का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। हालांकि यह निर्णय 2021 में ही लिया गया था और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि वह जिले स्तर पर निगरानी समिति का गठन करें। लेकिन, जिले में शासन के निर्देश का अब तक पालन नहीं हो सका है। जिसे लेकर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से डीएम को रिमाइंडर जारी किया गया है। प्रमुख सचिव ने जल्द से जल्द जिला स्तरीय समिति का गठन कर शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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समिति में इनको शामिल करने का निर्देश
आजमगढ़। शासन की ओर से जारी निर्देश में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे। जबकि एसपी, महिला कालेज की प्रधानाचार्य, बच्चों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के चेयरमैन, औरतों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के चेयरमैन, किसी संस्था के मनोवैज्ञानिक को सदस्य और जिला सूचना अधिकारी को सदस्य सचिव नामित करना है। यह समिति पांच वर्ष के लिए बनेगी।
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