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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Life imprisonment to one person, three years imprisonment

Azamgarh News: दहेज हत्या में एक को आजीवन कारावास, दूसरे को तीन वर्ष कैद

Tue, 14 May 2024 02:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 02:08 AM IST
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Life imprisonment to one person, three years imprisonment
आजमगढ़। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह ने हत्या में शामिल दो दोषियों में से एक को आजीवन कारावास और एक को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाना क्षेत्र के ठेहुना गांव निवासी प्रवीण सिंह ने मेंहनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन की शादी तरवां थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी पुनीत सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। पुनीत सिंह, रामसहाय और सुभावती द्वारा दहेज को लेकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
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आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान राम सहाय की मृत्यु हो गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान 10 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। सोमवार को कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई। जिसमें न्यायाधीश ने पुनीत सिंह को आजीवन कारावास और सुभावती को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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