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Azamgarh News: युवती को जिंदा जलाने वाले चार दोषियों को उम्र कैद

Tue, 21 May 2024 10:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 10:41 PM IST
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Life imprisonment to four culprits who burnt the girl alive
आजमगढ़। छेड़खानी के बाद युवती को जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 26-26 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया। मंगलवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रमेशचंद्र की अदालत ने सुनाया।
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मुकदमे के अनुसार मुबारकपुर थाना के इब्राहिमपुर भरौलिया गांव में नौ सितंबर 2014 की वादी राखी भारती की बहन सरोज भारती सर में दर्द होने की वजह से दवा खाने के लिए घर से बाहर हैंडपंप पर गई। तभी गांव के शांति भूषण उर्फ संतोष, सुभाष, जालंधर, श्रीराम, कल्पनाथ, बृजभूषण, राजा व एक नाबालिग ने सरोज का मुंह दबाकर पेड़ में बांध दिया और उसके कपड़े भी फाड़ डाले।
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बाद में हमलावरों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। चिल्लाने पर आरोपी घटना स्थल से भाग गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले ले गए। जहां 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मामले में संबंधित थाना पुलिस ने श्रीराम, जालंधर, बृजभूषण, कल्पनाथ, सुभाष चंद्र, और एक नाबालिग के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मुकदमे के परीक्षण के दौरान नाबालिग की पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय व विजय बहादुर सिंह ने 14 गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत में उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद श्रीराम, बृजभूषण, सुभाष चंद्र और जालंधर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि एक अन्य आरोपी कल्पनाथ को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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