फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Life imprisonment for the man who burnt a woman alive

Azamgarh News: महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास

Thu, 27 Jun 2024 02:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 02:16 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the man who burnt a woman alive
आजमगढ़। छेड़खानी का विरोध करने पर जलाकर महिला की हत्या करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश निवासी जगदीशपुर (नरियवां) थाना फूलपुर का बड़ा भाई कृपा रोजी-रोटी के सिलसिले में लुधियाना में रहता था। कैलाश की भाभी गुलाबी देवी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। गांव का रहने वाला मनबोध सात फरवरी 2017 की रात गुलाबी के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब गुलाबी ने विरोध किया तो मनबोध ने मिट्टी का तेल छिड़ककर गुलाबी को जला दिया। उसे पहले फूलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल जौनपुर में 13 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकता श्रीश कुमार चौहान ने कैलाश बिंद, राजाराम, बाजा बिंद, सीता, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अमरनाथ, नायब तहसीलदार रामकुमार यादव और डॉ. योगेश प्रताप सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी मनबोध को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed