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बिना मास्क यात्रा हुई तो होगी महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

Fri, 07 Aug 2020 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 11:18 PM IST
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If there is travel without masks, action will be taken under epidemic act
आजमगढ़। रोडवेज पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी पोल जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुली है। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरएम रोडवेज को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि यदि बिना मास्क और सुरक्षा के उपाय यात्रा होती मिली तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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लॉकडाउन खुलन के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन निगम को बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सीट के अनुरूप यात्रियों को बैठाना। चालक-परिचालक के साथ ही यात्रियों के प्रयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था। यात्रा के दौरान चालक-परिचालक के साथ ही प्रत्येक यात्री के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। शासन के निर्देश के बाद भी नियमों को चारों तरफ उल्लंघन किया जा रहा है। गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। इसकी पोल जिलाधिकारी के भ्रमण के दौरान हुई है। इस पर उन्हें रोजवेज के आरएम को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। पत्र में कहा है कि रोडलेज परिसर में न तो चालक-परिचालक की ओर से सामान्य रूप से मास्क लगाया जा रहा है और न ही यात्रियों की ओर से मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। यात्रियों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक यात्री मास्क पहन कर ही यात्रा करेगा। बिना मास्क चालक और परिचालक को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी और यात्रियों को इसके लिए निर्देशित करें अन्यथा महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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