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Azamgarh News: जमानत मिलने के बावजूद कारागार में है बंदी तो मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता

Sat, 19 Jul 2025 12:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jul 2025 12:10 AM IST
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If the prisoner is still in jail despite getting bail, he will get free legal aid
आजमगढ़। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के तहत तहसील विधिक सेवा समिति–सदर, द्वारा शुक्रवार को विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंकित वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कानूनी समस्या है और वह समाधान नहीं पा रहा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। वहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा मामले का निस्तारण कराया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई बंदी गरीब और असहाय है और कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कारागार में है, तो उसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
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शिविर में उपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुव चंद्र त्रिपाठी ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
वहीं आशीष कुमार राय, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बताया कि 01 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वादकारियों को सुलह-समझौते के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण करवाने का अवसर दिया जा रहा है। संदीप कुमार यादव, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने आंतरिक परिवाद समिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक संस्थान, जहां 10 या अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यह समिति अनिवार्य रूप से गठित की जाती है। यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर कोई समस्या होती है, तो वह इस समिति में शिकायत दर्ज कर सकती है, जिसका त्वरित निस्तारण किया जाता है। उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया और कहा कि कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके निःशुल्क कानूनी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकता है।
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इस अवसर पर एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार सदर विवेकानंद मुबे, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रवीण कुमार सिंह, पराविधिक स्वयंसेवक, क्षेत्र की महिलाएं और आमजन उपस्थित रहे।
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