आजमगढ़: गैंगस्टर कुंटू की 6.47 करोड़ की चार संपत्तियां कुर्क, मार्च में हुआ था आदेश
गैंगेस्टर एक्ट के तहत आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर गांव निवासी कुख्यात ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की करोड़ों की चार संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क तीन संपत्ति जीयनपुर बाजार में कुंटू सिंह की पत्नी की नाम से है। संपत्तियों का बाजार मूल्य 6.47 करोड़ है।
ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू पर कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के 32 और अन्य 33 मुकदमे हैं। पुलिस के अनुसार उसका संगठित आपराधिक गिरोह है। गिरोह के आठ सक्रिय सदस्य हैं। वर्ष 1994 में इसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई थी। मार्च माह में तत्कालीन डीएम एनपी सिंह ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की चार संपत्तियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर जब्त करने के आदेश दिया था।
आदेश का अनुपालन कराने के लिए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसडीएम सगड़ी प्रियंका फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मुनादी कराकर संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। सुबह 11 बजे से शुरू कार्रवाई दोपहर तीन बजे तक चली।
एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि चारों संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया गया है।
ये संपत्तियां हुईं कुर्क
कुंटू की कुर्क संपत्तियों में कस्बा जीयनपुर चौक से आजमगढ़ रोड पर बाएं तरफ तीन मंजिला मकान (117 वर्ग मीटर), जीयनपुर-अजमतगढ़ रोड पर मौजा खानकाह बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59.13 वर्ग मीटर में निर्मित मकान, जीयनपुर कस्बे में बालरियागंज मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में 6.5 हेक्टेयर भूमि में 40.32 वर्ग मीटर का बना मकान, ग्राम खर्रा रस्तीपुर में गिरजाशंकर महाविद्यालय और रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को कुर्क किया गया।